शिवसेना नेता संजय राउत को मानहानि मामले में 15 दिन जेल और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा

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Sanjay Raut in Defamation Case
Sanjay Raut in Defamation Case

Sanjay Raut in Defamation Case:शिवसेना नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर किया गया था।

संजय राउत ने आरोप लगाया था कि मेधा का एनजीओ मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में शौचालयों के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल है। 2022 में किए गए इन आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया और सबूत पेश करने की मांग की। जब राउत सबूत नहीं दे पाए, तो मेधा सोमैया ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया।

मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा कि राउत के आरोपों ने मीडिया में व्यापक प्रचार पाया और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अंततः, मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई।

मेधा सोमैया का मानहानि मामला

Sanjay Raut in Defamation Case:मेधा सोमैया का मानहानि मामला
Sanjay Raut in Defamation Case:मेधा सोमैया का मानहानि मामला

किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ केस (Sanjay Raut in Defamation Case) दायर किया था। यह मामला 2022 का है, जब राउत ने मेधा पर मुलुंड में एक शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद, किरीट सोमैया ने राउत को इन आरोपों का सबूत पेश करने की चुनौती दी। लेकिन जब राउत कोई सबूत नहीं दे पाए, तो मेधा ने उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा ठोक दिया।

मेधा ने बताया कि 16 अप्रैल को राउत ने फिर से अपने आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अदालत में उस इंटरव्यू की वीडियो क्लिप भी पेश की, जिससे यह साबित होता है कि राउत के दावे प्रमुख समाचार चैनलों पर भी प्रसारित हुए थे। मेधा ने कहा कि इस तरह के आरोपों ने उनकी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

कोर्ट के फैसले पर संजय राउत की प्रतिक्रिया

Sanjay Raut in Defamation Case:कोर्ट के फैसले पर संजय राउत की प्रतिक्रिया
Sanjay Raut in Defamation Case:कोर्ट के फैसले पर संजय राउत की प्रतिक्रिया

कोर्ट के फैसले पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना के सांसद ने कहा, “मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा निर्णय दिया गया है।” राउत ने यह भी कहा, “हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाकर मोदक खाते हैं”

मेधा सोमैया ने कोर्ट के फैसले बाद प्रतिक्रिया

Sanjay Raut in Defamation Case:मेधा सोमैया ने कोर्ट के फैसले बाद प्रतिक्रिया
Sanjay Raut in Defamation Case:मेधा सोमैया ने कोर्ट के फैसले बाद प्रतिक्रिया

Sanjay Raut in Defamation Case:मेधा सोमैया ने कोर्ट के फैसले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास और भी मजबूत हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार को निशाना बनाकर बच्चों को भी प्रभावित किया गया। मेधा ने कहा, “मैंने उसी तरह से संघर्ष किया जैसे एक आम शिक्षक करता है।” उन्होंने यह भी बताया कि वे कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हैं। संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

क्या है शौचालय मामला?

Sanjay Raut in Defamation Case:संजय राउत ने मीरा भयंदर शहर में शौचालयों के निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां कुल 154 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसमें से 16 शौचालयों का ठेका बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा सोमैया के यूथ फाउंडेशन को दिया गया। राउत का कहना है कि मेधा ने जाली दस्तावेज पेश करके मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकारियों को धोखा दिया। इसके अलावा, उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि मेधा ने साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक के शौचालय बिल भी प्राप्त किए।

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