क्या देश में NEET पेपर लीक रोकने के नए कानून से आएगा बदलाव ? जानिए इस नए एंटी-पेपर लीक कानून को..

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Anti-paper leak law 2024
Anti-paper leak law 2024

Anti-paper leak law 2024:-नीट और यूजीसी नेट परीक्षा को विवादों लेकर रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं, देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

हैं।इस हंगामे के बीच कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर विवादों के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को पेपर लीक विरोधी व्यापक कानून पेश किया।

नीट और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर विवादों के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को पेपर लीक रोकने के लिए अहम कदम उठाया। पूरे देश में सरकार ने पेपर लीक विरोधी कानून लागू कर दिया इस कानून के तहत अधिकतम जुर्माना एक करोड़ रुपये और दस साल की जेल है।

हालांकि, सवाल यह है कि क्या इन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को इस कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा।नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे ने देशभर में हंगामा मचा रखा है।   यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार हाल ही में बनाए गए नए कानून को इस तरह की बड़ी घटनाओं की योजना बनाने वालों पर किस प्रकार लागू करेगी।

Anti-paper leak law 2024 कानून को आधी रात को अधिसूचित किया गया और यह 21 जून से तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला है। इसमें अधिकतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ-साथ 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है।21 जून से परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी करने वालों पर इस नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अब पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगने की उम्मीद है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में संशोधन कर दंड के कड़े प्रावधान किए गए हैं।

केंद्रीय सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ जारी किया है। यह Anti-paper leak law 2024 कानून बनाया गया है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और चीटिंग को रोक सके।

आखिर क्या है नीट और नेट परीक्षा का विवाद-

Anti-paper leak law 2024:What is the controversy of NEET and NET exam
Anti-paper leak law 2024:What is the controversy of NEET and NET exam

चलिए शुरू से शुरू करते हैं। NEET UG परीक्षा जिसमें लगभग 24-25 लाख छात्रों ने भाग लिया था,और वो परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित किए गए ,उसी दिन इसका परिणाम 4 जून को घोषित किया गया ।

लेकिन उस पर तुरंत सवाल उठने लगे क्योकि उसके पाहिले परिणाम 14 जून को आने की उम्मीद थी, लेकिन इसे 4 जून को ही घोषित कर दिया गया।

परिणाम आने के बाद अधिक चिंता बढ़ी ६७ परीक्ष्यार्थी ने ७२० आउट ऑफ ७२० मार्क्स मिल गए ,इतनी बड़ी संख्या में परीक्ष्यार्थी द्वारा १००% मार्क्स मिलना ये पहिली बार हुआ था, ठीक ऐसा ही चर्चा और विवाद का विषय था। और फिर ये भी पता चला की १५६३ परीक्ष्यार्थी  को ग्रेस मार्क्स दिए है ,और फिर पेपर लीक की खबर आ गयी।

NEET परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गईं। इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। NEET परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच 18 जून को होने वाली UGC NET परीक्षा भी 19 जून को रद्द कर दी गई।ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए गए।इससे 9 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए। सरकार ने कहा कि गड़बड़ी के संदेह के चलते इसे रद्द किया गया। टेलीग्राम पर एक नोटिस प्रसारित किया गया।

बिहार और गुजरात से ये लोग हो गए गिरफ्तार

Anti-paper leak law 2024:people have been arrested from Bihar and Gujarat
Anti-paper leak law 2024:people have been arrested from Bihar and Gujarat

इस मामले में बिहार और गुजरात के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया अनेक महत्वपूर्ण संदिग्धों के नाम सामने आ रहे हैं।

बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने सॉल्वर गिरोह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।  पेपर लीक मामले में नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, चिंटू उर्फ ​​बलदेव, पिंटू, राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी, नीतीश यादव, नीतीश पटेल, संजीव मुखिया, अतुल वत्स और रवि अत्री जैसे लोग शामिल हैं।आरोप है कि आरोपियों ने प्रत्येक परीक्षार्थी से 30-32 लाख रुपये लिए थे।

Anti-paper leak law 2024 देश में लागू हुआ-

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लोक परीक्षा अधिनियम 2024 का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रतियोगी युवाओं को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का भरोसा दिलाना है।

Anti-paper leak law 2024 सरकार ने देर रात इसकी अधिसूचना जारी की। मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए देशभर में पेपर लीक विरोधी कानून लागू किया है। Anti-paper leak law 2024 कानून के तहत पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान जुर्माना 10 लाख रुपये तक हो सकता है तथा जेल की सज़ा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करीब चार महीने पहले सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 को मंजूरी दी थी।

कौन-कौन सी परीक्षा के लिए है ये कानून?

NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी)

IBPS बैंकिंग से जुड़े एग्जाम

RRB (रेलवे भर्ती बोर्ड),

UPSC

SSC

इसके अलावा, Anti-paper leak law 2024 कानून केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को भी अपने दायरे में लेगा। इससे यह गारंटी मिलती है कि इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अपराधों के लिए जमानत नहीं मिलेगी।

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